
मामला 14 अगस्त 2014 का है, जब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुभाष सिंह रात 9:30 बजे अपने घर पर बैठे थे। पुरानी रंजिश के चलते चारों आरोपी उनके घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान एक आरोपी ने चाकू से हमला कर उनकी कलाई और गर्दन पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।
पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान एडीपीओ संगीता घई ने प्रकरण में ठोस तर्क प्रस्तुत किए। इन तर्कों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें कारावास और जुर्माने से दंडित किया।